कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को बैंक अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के अकाउंट पर डेबिट से जुड़ी पाबंदियां लगाने के लिए ऐसा किया, जबकि ये पाबंदियां बहुत ही कमजोर आधार पर लगाई गई थी।
इस मामले में सुनवाई का एक और दौर गुरुवार के दूसरे हिस्से में होगा, जब बैंक अधिकारियों को उनके बैंक खातों पर डेबिट पाबंदियां लगाने के फैसले पर अपना पक्ष रखना होगा।
इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल जज बेंच का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक अधिकारियों ने उनकी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने से ठीक पहले उनके बैंक खाते पर डेबिट पाबंदियां लगा दी थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही उनकी यात्रा को मंजूरी दे दी थी।
अपनी याचिका में बनर्जी के वकील ने बैंक अधिकारियों पर उनके दो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का भी आरोप लगाया। गुरुवार के पहले हिस्से में मामले की सुनवाई हुई और बैंक अधिकारियों ने सबसे पहले कोर्ट को बताया कि डेबिट पाबंदियां केवाईसी अपडेट करने के मकसद से लगाई गई थी।
बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को पहले से कोई सूचना दिए बिना डेबिट पाबंदियां लगाई गईं और दो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। उन्होंने कहा कि केवाईसी अपडेट करने का कारण कमज़ोर था क्योंकि मौजूदा केवाईसी की समय-सीमा दिसंबर में खत्म होने वाली है।
इसके बाद, जस्टिस राव ने बैंक के वकील से पूछा कि जब केवाईसी अपडेट ऑनलाइन किया जा सकता है, तो डायमंड हार्बर के सांसद का बैंक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना क्यों जरूरी था।
तब बैंक के वकील ने दावा किया कि बैंक को कुछ आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और इसी वजह से डायमंड हार्बर के सांसद से केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक में मौजूद रहने को कहा गया था।
हालांकि, जस्टिस राव इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि बिना पहले से सूचना दिए डेबिट पाबंदियां लगाना स्वीकार्य नहीं है।
इसके बाद बैंक के वकील ने एक और स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अभिषेक बनर्जी का नाम, फोन नंबर और अन्य दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले से जुड़े हैं, इसलिए केवाईसी अपडेट करना जरूरी था और बैंक अधिकारी खुली अदालत में विवरण बताने की स्थिति में नहीं थे।
इस स्पष्टीकरण से जस्टिस राव और नाराज हो गए। उन्होंने बैंक के वकील से कहा कि वे केवाईसी अपडेट करने के कारण के बारे में अपनी दलील न बदलें। इसके बाद, उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई दिन के दूसरे हिस्से में फिर से होगी और तब बैंक अधिकारियों को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
–आईएएनएस
डीकेएम/पीएम
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