गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में चलाया चेकिंग ऑपरेशन, 4,712 गाड़ियों की जांच की

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अहमदाबाद, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने 4,700 से ज्यादा गाड़ियों की जांच की। शुक्रवार तड़के शहर भर में रात भर चले चेकिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने, शराबबंदी से जुड़े अपराधों और नशीले पदार्थों के मामलों में कार्रवाई की। यह ऑपरेशन 7 अगस्त को आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें अहमदाबाद में 59 जगहों पर गाड़ियों की जांच की गई। इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की टीमों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में चेकिंग ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों…

अहमदाबाद, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने 4,700 से ज्यादा गाड़ियों की जांच की। शुक्रवार तड़के शहर भर में रात भर चले चेकिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने, शराबबंदी से जुड़े अपराधों और नशीले पदार्थों के मामलों में कार्रवाई की।

यह ऑपरेशन 7 अगस्त को आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें अहमदाबाद में 59 जगहों पर गाड़ियों की जांच की गई।

इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की टीमों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में चेकिंग ऑपरेशन चलाया।

अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान के दौरान कुल 4,712 गाड़ियों की जांच की गई। पुलिस ने जरूरी कागजात या वैध इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत 66 गाड़ियों को जब्त किया।

82 गाड़ियों से गैर-कानूनी ब्लैक फिल्म हटाई गई, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 24 चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और सार्वजनिक सड़कों पर रुकावट पैदा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 285 के तहत वाहन चालकों के खिलाफ तीन मामले भी दर्ज किए।

एनफोर्समेंट ड्राइव के तहत, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत 13 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, हथियार ले जाने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना का उल्लंघन करने पर धारा 135(1) के तहत 16 और मामले दर्ज किए गए।

निषेध अधिनियम के तहत, पुलिस ने प्रतिबंधित शराब रखने के आरोप में सात मामले दर्ज किए। उन्होंने 6,511 रुपए मूल्य की विदेशी शराब की 27 बोतलें और 6,66,511 रुपए मूल्य की अन्य संपत्ति जब्त की।

अधिकारियों ने 3,800 रुपए मूल्य की 19 लीटर देसी शराब और 2,805 रुपए मूल्य की अन्य संपत्ति भी बरामद की। इसके अलावा, शराब पीते हुए पाए गए लोगों के खिलाफ 21 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत भी दो मामले दर्ज किए। गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में, अधिकारियों ने एक चार-पहिया वाहन से 63,543 रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप की 359 बोतलें बरामद कीं और तीन लोगों को हिरासत में लिया।

कागडापीठ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक अलग मामले में, पुलिस ने एक दो-पहिया वाहन से 5,075 रुपये मूल्य का 115 ग्राम गांजा जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

–आईएएनएस

एमएस/

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