नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट से मिली जीत को लेकर चल रहे विवाद के बीच तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विधायक श्रीनिवास सेतुपति की याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
यह पूरा मामला हालिया विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र में एक वोट से मिली हार जीत का है। टीवीके के आर. श्रीनिवास सेतुपति ने इस सीट से तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन को हराया। भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सेतुपति को 83,365 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट प्राप्त हुए।
चुनाव नतीजों के बाद डीएमके नेता ने मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। पेरियाकरुप्पन ने दावा किया कि शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 185 के लिए भेजा गया एक पोस्टल बैलेट, गलती से वेल्लोर जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 50 में भेज दिया गया था और वहां उसे सही विधानसभा क्षेत्र में वापस भेजने के बजाय अस्वीकृत कर दिया गया।
इसके बाद, हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा की अहम प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने से रोक दिया। फिलहाल, श्रीनिवास सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट की अवकाश पीठ की ओर से पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी।
–आईएएनएस
डीसीएच/
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