तेलंगाना: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में विधायक राजा सिंह बरी

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हैदराबाद, 30 जून (आईएएनएस)। पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए 2022 में दर्ज मामले में विधायक टी. राजा सिंह को हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया। एमपी/एमएलए के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने राजा सिंह को बरी कर दिया है। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट के तहत गिरफ्तार करके दो महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया था। विधायक अपने बयानों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने पिछले साल भाजपा का दामन छोड़ दिया। पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने पर विधायक पर मामला दर्ज किया…

हैदराबाद, 30 जून (आईएएनएस)। पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए 2022 में दर्ज मामले में विधायक टी. राजा सिंह को हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया।

एमपी/एमएलए के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने राजा सिंह को बरी कर दिया है। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट के तहत गिरफ्तार करके दो महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया था।

विधायक अपने बयानों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने पिछले साल भाजपा का दामन छोड़ दिया।

पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने पर विधायक पर मामला दर्ज किया गया था। उनके बयानों से जनता में गुस्सा फैल गया था।

राजा सिंह के वकील के. करुणा सागर ने बताया कि कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा और एमएलए को बरी कर दिया।

गोशामहल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा सिंह ने कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के दबाव में तत्कालीन सरकार ने पीडी एक्ट लागू किया और उन्हें लगभग 77 दिनों तक जेल में रखा।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उस मुश्किल समय में मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। जेल से बाहर आने के बाद, मैंने कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। पिछले चार साल से यह मामला एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। मैंने हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखा है। आज कोर्ट में मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। यह सच्चाई, न्याय और कानून की जीत है।”

एमएलए ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया।

यह कहते हुए कि मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के तहत भी उन पर कई झूठे मामले दर्ज किए गए, राजा सिंह ने हर मामले में बरी होने का भरोसा जताया।

अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए विधायक ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और लोगों की सेवा करना तथा संविधान के दायरे में रहकर काम करना जारी रखेंगे।

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सी.वी. आनंद द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू किए जाने के बाद राजा सिंह को 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पुलिस कमिश्नर के आदेश को रद्द करने और उन्हें जमानत देने के बाद उन्हें 9 नवंबर को जेल से रिहा किया गया था।

अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भाजपा ने राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने उनका निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें फिर से गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। वे तेलंगाना राज्य विधानसभा के लिए फिर से चुने गए।

पिछले साल तेलंगाना यूनिट के प्रमुख पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति न मिलने की खबरों के बाद राजा सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था।

–आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

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