Mumbai Pune Expressway Bus Fire: महाराष्ट्र के पनवेल सीमा क्षेत्र में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना एक्सप्रेसवे के पुणे जाने वाले लेन में किलोमीटर संख्या 16 के पास हुई। बस में उस समय कुल 14 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि आग फैलने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही समय में दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। पनवेल महानगरपालिका और खोपोली नगर परिषद की दमकल टीमों ने संयुक्त प्रयास से बस में लगी आग पर काबू पाया।
सभी यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया
#WATCH | Khalapur, Maharashtra | A bus caught fire on the Pune-bound lane of the Mumbai-Pune Expressway. Fire brigade teams from the Panvel Municipal Corporation and Khopoli Municipal Council rushed to the spot and brought the blaze under control. There were 14 passengers on… pic.twitter.com/ONfSuVJXke
— ANI (@ANI) September 24, 2026
आग लगने के बाद यात्रियों को किसी तरह की चोट न लगे, इसके लिए उन्हें तुरंत बस से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद सभी 14 यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर रवाना कर दिया गया।
दमकल विभाग की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन, आग इतनी तेजी से फैली कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। बस में आग किस वजह से लगी, इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।
कुछ दिन पहले पुणे में भी हुआ था बस हादसा
महाराष्ट्र में बस से जुड़ी एक अन्य घटना कुछ दिन पहले पुणे जिले में सामने आई थी। दौंड तालुका के चौफुला से सुपा घाट जाने वाले मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एसटी की बस हादसे का शिकार हो गई थी।
यह घटना 16 सितंबर को हुई थी। बताया गया कि बस में स्कूल के छात्र सवार थे। सफर के दौरान बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद बस कई बार पलट गई। घटना में 15 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था।
ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
इस हादसे के बाद यवत पुलिस थाने में बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता आर्या इंद्रभान शितोले की शिकायत के आधार पर ड्राइवर राहुल त्रिंबक मडावी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए), 125(बी), 324(4) के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 और 177 के तहत केस दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार, एसटी बस चौफुला से सुपा घाट की तरफ जा रही थी। आरोप है कि ड्राइवर ने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया और बस को लापरवाही से चलाया। इसी दौरान बस पर से उसका कंट्रोल हट गया और बस ढलान से नीचे खाई में जा गिरा।
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