शहर की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दायर किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान करते हुए यह आदेश दिया।
विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी और 10 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। बता दें कि ईडी ने पिछले महीने नीरव मोदी और उसके पिता दीपक मोदी , बहन पूर्वी मेहता , बहनोई मयंक मेहता , भाई नीशल मोदी और एक दूसरे रिश्तेदार निहाल मोदी सहित 23 लोगों के खिलाफ पीएनबी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 12,000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था।
एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मामले में भादंसं और पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू और ब्रिटेन की चरमपंथ निरोधक मामलों की मंत्री बेरोनेस विलियम्स के बीच बैठक हुई थी जिसमें ब्रिटेन ने नीरव मोदी के अपने यहां होने की पुष्टि की।
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