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उमर अब्दुल्ला को दिल्ली HC से लगा झटका, तलाक की याचिका हुई खारिज

Summary :

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। HIGHLIGHTS  दिल्ली हाई कोर्ट से उमर अब्दुल्ला को लगा बड़ा झटका ‘क्रूरता’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके उमर अब्दुल्ला तलाक की याचिका खारिज करते हुए HC बोला, अपील में कोई दम नहीं हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के 2016…

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था।

HIGHLIGHTS 

  • दिल्ली हाई कोर्ट से उमर अब्दुल्ला को लगा बड़ा झटका
  • ‘क्रूरता’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके उमर अब्दुल्ला
  • तलाक की याचिका खारिज करते हुए HC बोला, अपील में कोई दम नहीं

हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है। अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उनके साथ क्रूर आचरण किया है।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमें पारिवारिक अदालत के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता अपने प्रति शारीरिक या मानसिक, ऐसे किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे जिसे क्रूर कृत्य कहा जा सके।’’ बता दें कि निचली अदालत ने 30 अगस्त 2016 को अब्दुल्ला की तलाक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ‘‘क्रूरता’’ या ‘‘परित्याग’’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।

 

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Desk Team

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