दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में उनके पति एवं कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने शशि थरूर को एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
साथ ही उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति लिए देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी अदालत ने दिए। तिरूवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को इस मामले में सात जुलाई को आरोपी के तौर पर पहले ही तलब किया जा चुका है।
गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। शशि थरूर ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है।
अदालत ने पांच जून को शशि थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था और माना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं।
शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं। इस मामले में हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।


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