नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन के खिलाफ कांग्रेस नेता हाफिज राशिद अहमद चौधरी की चुनाव याचिका को बहाल कर दिया।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ अपील पर सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिका बहाल की।
जस्टिस चंद्रन ने फैसला सुनाते हुए कहा, “संविधान पीठ के पिछले फैसले के आधार पर हमने अपील मंजूर कर ली है।”
चूंकि चुनावी याचिका को फिर से बहाल कर दिया गया है, इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट इस पर नए सिरे से सुनवाई करेगा।
कांग्रेस नेता हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। विजयी उम्मीदवार ने 18,360 मतों के अंतर से चुनाव जीता था।
इससे पहले, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में याचिका को प्रक्रिया संबंधी खामियों के आधार पर खारिज किया था। हाईकोर्ट के समक्ष मल्लाह की ओर से याचिका की प्रस्तुति और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से जुड़े सवाल उठाए गए थे।
मूल चुनाव याचिका में कांग्रेस नेता ने 47 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग सहित मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। उन्होंने मतदाता मतदान और गिनती के आंकड़ों में भी अंतर का दावा किया था।
हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर करीमगंज संसदीय क्षेत्र से कृपानाथ मल्लाह के खिलाफ 2024 का संसदीय चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में हाफिज राशिद को कुल 5,26,733 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर कृपानाथ मल्लाह को 5,45,093 वोट मिले थे। दोनों के बीच हार-जीत का यह अंतर 18,360 वोटों का था।
इस चुनाव में तीसरे स्थान पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रत्याशी सहाबुल इस्लाम चौधरी थे, जिन्हें कुल 29,205 वोट हासिल हुए।
–आईएएनएस
डीसीएच/
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