सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाली कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राजीव कुमार को एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी जिसकी समयावधि आज शुक्रवार को समाप्त हो गई।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि कुमार राहत पाने के लिए निचली अदालत अथवा कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। क्योंकि वे कार्यात्मक हैं। वहां कोई छुट्टी नहीं है। राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है।

राजीव कुमार ने नई याचिका में संरक्षण की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 17 मई को अपने आदेश में राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करने संबंधी अपना 5 फरवरी का आदेश वापस ले लिया था।


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