Jammu-Kashmir: पुलिस ने औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद बारामूला में आठ कुख्यात ड्रग तस्करों पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (PIT-NDPS) अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है। कुख्यात ड्रग तस्कर करहामा कुंजर निवासी जावीद मोहिउद्दीन भट है, कुन्ज़र के ओगमुना गांव के निवासी दानिश अहमद धोबी, चंदौसा गांव निवासी गुलाम मोहिउद्दीन, पट्टन तहसील के गूम अहमद पोरा गांव के निवासी आदिल अहमद भट, लतीफाबाद निवासी विकार हुसैन बेग, बंदी पईन निवासी अफरीद अहमद वानी, श्रीनगर के मलूरा निवासी बिलाल अहमद भट और मोहम्मद आसिफ भट पर PIT-NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- बारामूला में आठ ड्रग तस्करों पर मामला दर्ज किया है
- तस्करों को जम्मू की सेंट्रल जेल कोट-बिलवाल में बंद किया गया
तस्करों को जेल में किया गया बंद
तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में जम्मू की सेंट्रल जेल कोट-बिलवाल में बंद कर दिया गया। उक्त ड्रग तस्करों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे और वे बांदी, कुंजर, ओगमुना, पट्टन, मिरगुंड वागूरा, क्रेरी और जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देने में शामिल थे। पुलिस के अनुसार, उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, उन्होंने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देना जारी रखा।
पुलिस ने जब्त की कोडीन की बोतलें
इससे पहले जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला औषधि नियंत्रक की एक टीम ने बिजबेहरा इलाके से VRL लॉजिस्टिक्स से 60 कोडीन फॉस्फेट की बोतलें बरामद कीं और जब्त कीं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने हल्मुल्लाह स्थित VRL लॉजिस्टिक्स (कूरियर कंपनी) से 60 कोडीन फॉस्फेट की बोतलें बरामद कीं और जब्त कीं। इस खेप का ऑर्डर रियाज़ अहमद नाम के एक व्यक्ति ने स्थानीय केमिस्ट लाइसेंस फार्मा हाउस के बैनर तले किया था।
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