जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, जानें NMC ने क्यों लिया एक्शन

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SMVDU Jammu News: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की मान्यता रद्द हो गई है। बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 सीटों के साथ MMBS पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए जारी किया गया अनुमति पत्र (LOP) वापस ले लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 6 जनवरी, 2026 को लिया गया यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होता है और अचानक निरीक्षण के दौरान न्यूनतम मानकों के अनुपालन न होने के गंभीर निष्कर्षों के बाद लिया गया है। SMVDU Jammu News कॉलेज ने…

SMVDU Jammu News: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की मान्यता रद्द हो गई है। बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 सीटों के साथ MMBS पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए जारी किया गया अनुमति पत्र (LOP) वापस ले लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 6 जनवरी, 2026 को लिया गया यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होता है और अचानक निरीक्षण के दौरान न्यूनतम मानकों के अनुपालन न होने के गंभीर निष्कर्षों के बाद लिया गया है।

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कॉलेज ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की 5 दिसंबर, 2024 और 19 दिसंबर, 2024 की सार्वजनिक सूचनाओं के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 MMBS सीटों वाले एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर कार्रवाई के बाद, एमएआरबी ने 8 सितंबर, 2025 को एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी किया। यह अनुमति पत्र कई शर्तों के अधीन था, जिनमें आवश्यक मानकों को बनाए रखना, अचानक निरीक्षण की अनुमति देना, सटीक जानकारी प्रदान करना और नवीनीकरण से पहले कमियों को दूर करना शामिल था।

एमएआरबी ने गलत जानकारी देने, नियमों का पालन न करने या नियामक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में अनुमति वापस लेने या रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा था।

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आदेश जारी होने के बाद, आयोग को कॉलेज में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, नैदानिक सामग्री और योग्य पूर्णकालिक शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में अपर्याप्त भर्ती और बाह्य रोगी भार और बिस्तरों की कम उपलब्धता जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 28 (7) के तहत, जो एमएआरबी को बिना पूर्व सूचना के चिकित्सा संस्थानों का अचानक मूल्यांकन करने का अधिकार देती है, मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम ने 2 जनवरी, 2026 को कॉलेज का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बाद में प्रतिकूल निष्कर्षों का आधार बना।

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Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।