हैदराबाद की एक अदालत ने साढ़े चार साल की एक बच्ची से बलात्कार के मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बच्ची से बलात्कार की यह घटना अक्टूबर 2018 की है।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने 62 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया।
अदालत ने दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के एक विधिक सहायक अधिकारी ने कहा कि अप्रैल 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश लागू होने के बाद तेलंगाना में इस तरह की यह पहली सजा है। इस अध्यादेश के जरिये आईपीसी की धारा 376 एबी लाई गई थी।


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