बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई के प्रमुख हरित क्षेत्र आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया। कुछ हरित कार्यकर्ताओं ने शनिवार को नई याचिका दायर कर मुंबई मेट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) द्वारा इलाके में 2656 पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाने की मांग की।
इससे एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने मुंबई महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण के पेड़ों को काटने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली गैर लाभकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एमएमआरसीएल ने शुक्रवार देर रात को पेड़ काटने शुरू कर दिए और उसकी इस कार्रवाई का हरित कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। ये कार्यकर्ता आरे कॉलोनी में प्रदर्शन कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका में एमएमआरसीएल की कार्रवाई पर एक हफ्ते तक रोक लगाने की मांग की ताकि वे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकें। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति ए के मेनन ने अर्जी पर तत्काल सुनवाई की। संक्षिप्त दलीलों के बाद पीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी अर्जी का निस्तारण कर दिया।


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