राजीव हत्या का सजायाफ्ता रॉबर्ट पैरोल के लिए गया मद्रास हाई कोर्ट

Summary :

इससे पहले हाई कोर्ट ने राजीव हत्या मामले में मौत की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन को अपनी बेटी की शादी करने की तैयारियों के लिए 51 दिनों का पैरोल दिया था।  

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए एक महीने के पैरोल की याचिका गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में दायर की। रॉबर्ट ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी 29 वर्षीय पुत्री तमीझको नीदरलैंड में रह रही है तथा उसकी शादी की तैयारियों के लिए उसे कम से कम 30 दिनों का पैरोल (सामान्य अवकाश) चाहिए। 
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आरएमटी टीका रमण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक जेल और पुझाल जेल के अधीक्षक, जहां रॉबर्ट सजा काट रहा है, को दो सप्ताह में इस संबंध में अपने जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

CM रघुवर दास बोले – दिवाली से पहले मजदूरों को कपड़े देगी सरकार, श्रम शक्ति अभियान शुरू

इससे पहले हाई कोर्ट ने राजीव हत्या मामले में मौत की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन को अपनी बेटी की शादी करने की तैयारियों के लिए 51 दिनों का पैरोल दिया था। नलिनी को पहले केवल 30 दिन का पैरोल दिया गया था जिसे बाद में तीन सप्ताह के लिए बढ़ दिया गया था। कोर्ट की ओर से पैरोल की अवधि नहीं बढ़ने के आदेश के बाद नलिनी गत रविवार को वेल्लोर जेल लौट गयी।

Desk Team