एंटीलिया केस : बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की याचिका पर NIA को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

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मुकेश अंबानी के आवास के पास पार्क एक एसयूवी में विस्फोटक सामग्री मिलने और उसके बाद उद्यमी मुकेश हिरन की हत्या के मामलों में मुख्य आरोपी सचिन वाजे की हाल में दिल की सर्जरी हुई है।

देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक और मनसुख हिरन हत्याकांड में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में वाजे ने खुद को घर पर नजरबंद रखने का अनुरोध किया है।
मुकेश अंबानी के आवास के पास पार्क एक एसयूवी में विस्फोटक सामग्री मिलने और उसके बाद उद्यमी मुकेश हिरन की हत्या के मामलों में मुख्य आरोपी वाजे की हाल में दिल की सर्जरी हुई है। वाजे को एनआईए ने इस साल मार्च में गिरफ्तार किया था। 
वाजे ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट से घर में नजरबंद रखने की अनुमति मांगी ताकि वह स्वस्थ हो सके। वाजे ने कहा था कि अगर उन्हें जेल में रहने के लिए कहा जाता है तो वह संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। विशेष एनआईए कोर्ट ने पिछले महीने वाजे के अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
वाजे की याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति नितिन जमादार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। वाजे के वकील सुदीप पासबोला और रौनक नाइक ने कोर्ट को बताया कि वाजे को निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल अस्पताल खराब स्थिति में है। इसके बाद पीठ ने एनआईए को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। 
वाजे ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें संक्रमण होने का खतरा है क्योंकि उनकी सर्जरी हाल में हुई है और अगर उन्हें जेल में रहने को कहा गया तो उनका स्वास्थ्य और खतरे में पड़ जाएगा। याचिका में कहा गया है कि अगर घर पर ही नजरबंदी की अनुमति दी जाती है, तो वाजे को उनके आवास में एक अलग कमरे में रखा जाएगा, जहां पूरी तरह से शांत माहौल बनाये रखा जाएगा।

Desk Team