पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें पुलिस को भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामलों में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
राज्य के एक वकील ने उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के संबंध में न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि राज्य की अपील को बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सोमवार को राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिकारी के खिलाफ पूर्व मेदिनीपुर जिले के क्रमश: कोंटाई, नंदीग्राम और पंसकुरा थाने में एक सुरक्षा गार्ड की मौत, कथित राजनीतिक झड़प और झपटमारी के संबंध में दर्ज प्राथमिकियों को लेकर कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।


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