बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) और नागपुर, औरंगाबाद तथा गोवा स्थित उसकी पीठों में 17 मार्च से प्रतिदिन महज दो घंटे कामकाज होगा। यह आदेश कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की बैठक के बाद हाई कोर्ट ने सोमवार को यह परिपत्र जारी किया।
अदालत के रजिस्ट्रार एस. बी. अग्रवाल ने बताया कि मुंबई स्थित हाई कोर्ट की प्रधान पीठ और नागपुर, औरंगाबाद तथा गोवा स्थित अन्य पीठों में 17 मार्च से अगले आदेश तक सुनवाई दोपहर 12 बजे से अपराह्न दो बजे तक होगी।
उसमें कहा गया है कि सभी जिला और मजिस्ट्रेट अदालतें यह सुनिश्चित करें कि उनका कामकाज भी एक दिन में तीन घंटे से ज्यादा ना हो और वह भी सिर्फ जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई करें।


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