कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने, मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं होगी।
संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक दिन पहले पंडालों में जाने पर पाबंदी लगाने संबंधी परिपत्र जारी किया था।
मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 530 नए मामले सामने आए थे। पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य की ओर से जारी आदेश में गृह विभाग और बृहन्मुंबई महानगर पालिका के निर्देशों का हवाला दिया गया।


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