इंटरनेट की वजह से जल्द जवान हो रहे बच्चे, HC ने कहा उम्र कम करने का फैसला लें

Summary :

देश में आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र वैसे को 18 साल है। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस उम्र को कम करने की अपील की है। दरअसल, ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को दोबारा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए।

देश में आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र वैसे को 18 साल है। लेकिन  ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस उम्र को कम करने की अपील की है। दरअसल, ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को दोबारा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए।
ग्वालियर हाई कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट की ओर से तर्क दिया गया है कि इंटरनेट के युग में युवक-युवती जल्दी जवान हो रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर आपसी सहमति से संबंध बना रहे है।  लेकिन जब ये जानकारी बाहर आती है। तो युवक को दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में युवक को आरोपित नहीं माना जा सकता है।
 नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में उठी मांग
आपको बता दें यह अनुरोध हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक अग्रवाल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल बंद कोचिंग संचालक राहुल की याचिका की सुनवाई के बाद किया  है। आरोपित राहुल ने दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है।बता दें इस मामले में  दुष्कर्म के चलते नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई थी और गर्भपात के लिए पिता ने हाई कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने गर्भपात के लिए सितंबर,2020 में अनुमति दी थी। राहुल जुलाई 2020 से जेल में बंद है।  इसके बाद से ही उम्र को कम करने की बात कही जा रही है।
निर्भया कांड के बाद उम्र को बढ़ाकर 18 साल किया था
वहीं कोर्ट का कहना है कि  दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद यौन उत्पीड़न कानून को सख्त बनाने के कई प्रयास किए गए। इसी के तहत आईपीसी की धारा 375 (6) में बदलाव कर सहमति से संबंध बनाने की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं।  जिसमें आपसी सहमति से रिश्ता बनाने के बाद भी लड़के को आरोपित बनाकर कार्रवाई की जाती थी। इसलिए इसे दुबारा से 16 साल करने की सिफारिश हो रही है।
 इंटरनेट की वजह से जल्दी जवान हो रहे लड़का लड़की
इन सबके बीच कहा जा रहा है कि इंटरनेट की वजह से लड़का लड़की 15 साल में जवान हो रहे है । जस्टिस दीपक अग्रवाल  का भी कहना है कि इंटरनेट की वजह से आजकल 14-15 साल की उम्र में ही लड़का-लड़की  जवान हो रहे हैं। इसी के कारण लड़का-लड़की एक-दूसरे के साथ संबंध बना रहे है  इसी करह ही  राहुल युवती के संपर्क में आए और उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। कानून बनाने वालों ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संबंध बनाने की आयु को दोबारा 16 साल कर देना चाहिए। तो इस तरह से कोर्ट  एक बड़ा फैसला ले सकता है।

Desk Team