हिजाब विवाद : HC के फैसले के खिलाफ SC में अर्जी दाखिल, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगी रोक

Summary :

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला ने देते हुए स्कूल और कॉलेज में हिजाब न पहनने का आदेश जारी किया था।  
शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई के लिए तुरंत खोला जाए : हाई कोर्ट 
राज्य के इस आदेश को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु अवस्थी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्र संस्थानों में मजहबी ड्रेस ही पहनकर आने की जिद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि स्कूलों एवं कॉलेजों को पढ़ाई के लिए तत्काल खोला जाना चाहिए।
सीएम बोम्मई ने नेताओं समेत सभी से की अपील 
हिजाब विवाद में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नेताओं समेत सभी से आग्रह किया है कि वे कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के मुद्दे पर, लोगों को भड़काने वाले बयान न दें। इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी।    

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