जेएनयू छात्रनेता पर राजद्रोह के आरोप की सुनवाई 11 मार्च को

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14 जनवरी को जेएनयू के पूर्व नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य व सात अन्य कश्मीरी छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। 

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रनेता कन्हैया कुमार व नौ अन्य के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले पर 11 मार्च को सुनवाई शुरू करेगी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी दीपक शेरावत ने यह भी कहा कि आरोपी पर दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद भी अदालत मामले पर आगे बढ़ेगी। यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत को यह सूचित करने के बाद आया है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के आग्रह पर दिल्ली सरकार को अभी जवाब देना है। अदालत ने इससे पहले पुलिस को बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के आरोपपत्र दाखिल करने को लेकर फटकार लगाई थी।

पिछली बार सुनवाई में अदालत ने दिल्ली सरकार से मामले में आगे बढ़ने के लिए मंजूरी की मांग में पुलिस की फाइल को नहीं रोकने के लिए कहा था। अदालत ने गुरुवार को पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वह घटना के दृश्यों को देखेगी। यह मामला फरवरी, 2016 की घटना से जुड़ा है, जिसमें जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को जेएनयू के पूर्व नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य व सात अन्य कश्मीरी छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

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