टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं : केरल HC

Summary :

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाले की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा है। पीठ ने इस जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया है।
पीठ ने निर्देश दिया, “कोविड केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया जाए और साथ में दस्तावेज भी पेश किए जाएं।” इस जनहित याचिका की शुरुआत अदालत ने खबरों के आधार पर की थी जो राज्य में टीकाकरण केंद्रों के बाहर भारी भीड़ को लेकर थीं। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त से पहले उठाए गए कदमों के विवरण को जमा कराए।
बता दें कि केरल में रविवार को कोविड-19 के 18,607 नए मामले सामने आए और 93 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़कर क्रमश: 35,52,525 और 17,747 हो गई। राज्य में शनिवार से 20,108 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में अब तक 33,57,687 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 1,76,572 मरीजों का उपचार चल रहा है।
राज्य के सबसे प्रभावित जिलों मालापुरम (3,051), त्रिशूर (2,472), कोझिकोड (2,467), एर्नाकुलम (2,216), पलक्कड़ (1,550), कोल्लम (1,075), कन्नूर (1,012), कोट्टायम (942) अलप्पुझा (941) और तिरुवनंतपुरम जिले से 933 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में से 84 स्वास्थ्य कर्मी हैं।

Desk Team