कोझिकोड हवाई अड्डे पर एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना मामले की छानबीन के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है । हादसे में पायलट और सह-पायलट समेत 18 यात्रियों की मौत हो गयी थी।एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मलप्पुरम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी साबू 30 सदस्यीय टीम की अध्यक्षता करेंगे ।
पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एक कर्मी के बयान के आधार पर विमानन कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338 और 304 ए के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है ।आईपीसी की धारा 337 के तहत लापरवाही के किसी कृत्य के कारण व्यक्ति की जान को नुकसान पहुंचाने या किसी की निजी सुरक्षा या जान को खतरे में डालने के मामलों से निपटा जाता है ।
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किसी की जान को गंभीर रूप से खतरे में डालने या निजी सुरक्षा आदि को नुकसान पहुंचाने वाले मामले में धारा 338 लगायी जाती है । जबकि, धारा 304 ए लापरवाही से मौत के मामले में लगायी जाती है ।शुक्रवार की रात दुबई से आ रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 18 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गए ।
मलप्पुरम के जिलाधिकारी के गोपालकृष्णन ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 14 यात्रियों की हालत गंभीर है । अस्पतालों से 49 यात्रियों को अब तक छुट्टी मिल चुकी है ।एअर इंडिया एक्सप्रेस ने रविवार को कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले 16 यात्रियों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया ।


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