महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोम्बिवली में एक दीवार गिरने से दो व्यक्तियों की मौत के संबंध में बृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विष्णुनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक पी. एम. भालेराव ने बताया कि डोम्बिवली और कोपर रेलवे स्टेशनों के बीच दीवार का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया।
ठेकेदार ने सुरक्षा मानकों का नहीं किया पालन
भालेराव ने कहा, “घटना बुधवार को सिद्धार्थ नगर क्षेत्र में रेल की पटरियों के पास हुई जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। ठेकेदार ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था जिसके चलते निर्माण कार्य में शामिल मजदूरों की जान को खतरा पैदा हुआ।” उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है।
आपको बता दे की कई बार सुरक्षा मानकों का पालन करने के मामले में कई ठेकेदार पर नगर निगम अपनी गाज गिरा चुका हैं , लेकिन फिर ठेकेदार अपनी बचत के चलते मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिसे वह अपने खून देकर चुकाते हैं ।


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