कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी गिरफ्तार कर सकती है। राज्य महाधिवक्ता की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें पुलिस को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।
- शाहजहां शेख को CBI और ED भी गिरफ्तार कर सकती है- HC
- खंडपीठ ने पाया कि शाहजहां शेख काफी समय से फरार है
- अदालत ने निर्देश दिया उसे गिरफ्तार करने के लिए CBI और ED भी स्वतंत्र हैं
विशेष जांच दल के गठन पर लगाई रोक
मुख्य न्यायाधीश T.S. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ED अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा CBI और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी।
शाहजहां शेख काफी समय से फरार
खंडपीठ ने पाया कि शाहजहां शेख काफी समय से फरार है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि में पांच जनवरी को लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गये थे।
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