सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार से कहा कि वह कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 25 लाख रुपये दे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने मरदु फ्लैट के भवन निर्माताओं को कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के पास एक महीने के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि भवन निर्माताओं के जब्त किए गए खातों को सक्रिय किया जाए ताकि वे समिति के पास 20 करोड़ रुपये जमा करा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई का वह आवेदन भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था मरदु फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जाए।
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पीठ ने क्रेडाई का आवेदन ठुकराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘‘हम गिराने के अपने आदेश से पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। इस मामले को नए सिरे से नहीं उठाया जा सकता। हमारा आदेश अंतिम है।’’ सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय समिति को भवन निर्माताओं को फ्लैट मालिकों द्वारा किए गए भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्यों का आकलन करने का निर्देश भी दिया है।
इससे पहले, कुछ फ्लैट खरीदारों ने पीठ से कहा था कि उन्होंने भवन निर्माताओं को 25 लाख रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया है। केरल सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने अभी तक अंतरिम मुआवजे के रूप में फ्लैट मालिकों में दस करोड़ रूपए से अधिक राशि वितरित की है।


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