केरल का प्रसिद्ध मंदिर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को ऑडिट से छूट देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मंदिर की आय और व्यय के पिछले 25 वर्षों का ऑडिट करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि ऑडिट शीघ्र अति शीघ्र पूरा हो जाना चाहिए और यदि संभव हो तो यह तीन महीने में पूरा हो जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि विचाराधीन ऑडिट का उद्देश्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं था बल्कि ट्रस्ट से भी संबंधित था। इस निर्देश को 2015 के आदेश में दर्ज मामले में ट्रस्ट मित्र की रिपोर्ट के आलोक में देखा जाना चाहिए।’’
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केरल में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की प्रशासनिक समिति ने त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा संचालित मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट का अनुरोध करते हुए कोर्ट से 17 सितंबर को कहा था कि मंदिर बहुत मुश्किल समय से जूझ रहा है और वहां चढ़ाया जाने वाला दान इसके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने पीठ से कहा था कि केरल के सभी मंदिर बंद हैं। उन्होंने कहा था, ‘‘मासिक खर्च 1.25 करोड़ रुपये है, जबकि हमें मुश्किल से 60-70 लाख रुपये मिल पाते हैं इसलिए हमने कुछ दिशा-निर्देशों का अनुरोध किया है।’’


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