Chandigarh Mayor Election: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जल्द से जल्द ही मेयर चुनाव का कार्यक्रम बनाने को कहा है। हाई कोर्ट ने मेयर चुनाव की तारीख 6 फरवरी मानने से इनकार किया। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सही तारीख निश्चित नहीं की, तो कोर्ट तारीख तय करेगी। बुधवार को 11.30 बजे फिर सुनवाई होगी।
Highlighte
- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है
- हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जल्द से जल्द मेयर चुनाव का कार्यक्रम बनाने को कहा
- हाई कोर्ट ने प्रशासन को लगाई थी फटकार
- चुनाव टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती
हाई कोर्ट ने प्रशासन को लगाई थी फटकार
बता दें कि हाई कोर्ट ने मेयर चुनाव छह फरवरी तक टालने के डीसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस दौरान यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। इस बीच याचिका दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने डीसी के उस आदेश को रद करने की मांग की थी।
चुनाव टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती
हाई कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था की दलील देते हुए चुनाव टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तो केवल मेयर चुनाव है और इसमें कानून-व्यवस्था की दलील दी जा रही है तो आम चुनाव कैसे संपन्न करवाएंगे। यदि अगली सुनवाई पर कानून-व्यवस्था की दलील प्रशासन की ओर से दी गई तो हम प्रशासन को अयोग्य करार दे देंगे, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
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