सरकार ने चीन से आयातित एक प्रकार के रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। इस रसायन का इस्तेमाल दवा उद्योग द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।
चीन ने की थी शुल्क लगाने की सिफारिश
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन द्वारा रसायन ‘‘(4आर-सीआईएस)-1-1-डाइमिथाइलथाइल-6 साइनोमिथाइल-2, 2-डाइमिथाइल-1, 3-डाइऑक्सेन-4-एसिटेट’’ की कथित डंपिंग के बारे में जांच की थी और इसपर शुल्क लगाने की अगस्त में सिफारिश की थी।
डीजीटीआर करता हैं शुल्क लगाने की सिफारिश
राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने डीजीटीआर के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।’’ शुल्क लगाने की सिफारिश डीजीटीआर करता है जबकि इसे लगाने के बारे में अंतिम निर्णय राजस्व विभाग लेता है।


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