उच्चतम न्यायालय ने यहां चुनावों में अनिवासी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार देने का अनुरोध करने वाली जनहित यचिका पर केंद्र तथा निर्वाचन आयोग से बुधवार को जवाब मांगा।मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ‘केरल प्रवासी एसोसिएशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें मांग की गई है।

अनिवासी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार दिया जाए।उच्चतम न्यायालय ने इस पर नोटिस जारी किए और जनहित याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया।


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