राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार को नगालैंड में झटका लगा। नगालैंड विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर ने एनसीपी के सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी।
Highlights
- शरद पवार को लगा एक और झटका!
- चुनाव आयोग का निर्णय अजित पवार गुट के पक्ष में था
- सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आप यह सोच रहे होंगे कि एनसीपी विधायकों की अयोग्यता याचिका खारिज होने से शरद पवार को कैसे झटका लगा है तो हम आपको बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत टकले ने 30 अगस्त, 2023 को सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि इन विधायकों ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में समर्थन पत्र दिया था।
चुनाव आयोग का निर्णय अजित पवार गुट के पक्ष में था
उन्होंने कहा कि एनसीपी पर चुनाव आयोग का निर्णय अजित पवार गुट के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने फैसला किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट एनसीपी और चुनाव चिह्न का हकदार है। उन्होंने कहा, लोंगकुमेर ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ए का हवाला देते हुए कहा कि सात विधायक अयोग्य घोषित होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसे में याचिका खारिज कर दी गई।
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