हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार, CJI बोले-उचित समय पर सुनेंगे दलीलें

Summary :

कर्नाटक के छात्रों ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसमें उन्हें कॉलेज परिसरों में धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी गयी।

हिजाब विवाद का मुद्दा देश की उच्त्तम अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दर्ज याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के छात्रों ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसमें उन्हें कॉलेज परिसरों में धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी गयी।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि सही समय पर वह इस मसले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचें। उचित समय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल दिया जाएगा। 
हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सोमवार को सुनवाई
बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश देते हुए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन जारी रखने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई करने की बात कही है। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही चुनौती देते हुए कांग्रेस के नेता BV श्रीनिवास में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 
अर्जी में उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस अंतरिम फैसले पर रोक लगानी चाहिए। गौरतलब है कि हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद कर्नाटक के बाहर भी फैलने लगा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए गए हैं।  

Desk Team