Gyanvapi Controversy: ज्ञानवापी केस में SC पहुंची इंतजामिया मसाजिद कमेटी

Summary :

वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अब तक जारी है। इसी बीच ज्ञानवापी प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जिसमें शृंगारगौरी के पूजा के अधिकार संबंधी अर्जी को सुनवाई योग्य माना गया है।

वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अब तक जारी है। इसी बीच ज्ञानवापी प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जिसमें शृंगारगौरी के पूजा के अधिकार संबंधी अर्जी को सुनवाई योग्य माना गया है। 
याचिका के माध्यम से शृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग 
आपको बता दें हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए अंजुमन की याचिका को गत 31 मई को खारिज कर दिया था। अंजुमन ने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।अधिवक्ता फुजैल अहमत अयूबी के माध्यम से दाखिल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सोमवार को सुनवाई करेगी। वाराणसी जिला अदालत में राखी सिंह ने याचिका के माध्यम से शृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग की थी।
पहले हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की
दरअसल, इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को सुनवाई के बाद जिला अदालत ने पिछले साल 12 सितंबर को खारिज कर दिया। साथ ही राखी सिंह को मुकदमा जारी रखने की अनुमति दे दी। अंजुमन इंतजामिया ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने 31 मई को अंजुमन की अपील खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ समिति ने जून के पहले हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
जिला जज के आदेश के खिलाफ अपील भी अंजुमन के अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार को दिए गए प्रार्थनापत्र में जिला जज के 21 जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ अवमानना की भी अपील की गई है। जिला जज ने वुजूखाना छोड़ पूरे परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया है।

Desk Team