पन्ना : मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर मनोज खत्री ने आज 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धारा 144 के तहत जिले में किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 दिनों तक के लिए लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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