काठमांडू, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेपाल के पश्चिमी शहर पोखरा में शुक्रवार सुबह एक स्कूल बस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। बस सुबह करीब 6:20 बजे कास्की जिले के पोखरा महानगरपालिका के वार्ड नंबर 28 स्थित ओखलेको भीर इलाके में सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरी। नेपाली अधिकारियों के अनुसार, यह बस कालिका इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल की है।
कास्की जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख पुलिस अधीक्षक नवीन कार्की ने आईएएनएस को बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में 17 छात्र, एक अन्य यात्री और चालक सवार थे। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
कास्की के मुख्य जिला अधिकारी कुमान सिंह गुरुंग ने बताया कि बस में ज्यादातर 10वीं कक्षा के छात्र थे। हादसे के समय वे ट्यूशन क्लास में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे।
पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। करीब दस साल पहले नेपाल ट्रैफिक पुलिस ने 4,999 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की थीं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में नेपाल में 7,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,900 लोगों की मौत हुई। कुल दुर्घटनाओं में से 278 को गंभीर श्रेणी में रखा गया था। सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का दुष्प्रभाव केवल लोगों की जान खोने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा बोझ पड़ता है।
विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों की आर्थिक लागत 2007 के बाद से तीन गुना बढ़ चुकी है और यह देश की सकल राष्ट्रीय आय (जीएनपी) के 1.5 प्रतिशत के बराबर पहुंच गई है। सड़क हादसों का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है।
विश्व बैंक के मुताबिक, नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 70 प्रतिशत से ज्यादा मौतें पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल सवारों की होती हैं।
बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नेपाल सरकार ने प्रतिनिधि सभा में ‘रोड सेफ्टी बिल’ पेश किया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और कम करना, निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा दुर्घटनाओं से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को घटाना है।
इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था, प्रांतीय और स्थानीय समन्वय समितियां, सुरक्षित सड़क ढांचा, अधिक सुरक्षित वाहन और परिवहन सेवाएं, गति नियंत्रण, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और जागरूकता, दुर्घटना के बाद बचाव एवं उपचार, बीमा और मुआवजे जैसे प्रावधान शामिल हैं।
–आईएएनएस
एवाई/एएस
(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)


Download Android App
Download iOS App



