अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद इमरान खान को मिली बड़ी राहत

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एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से

एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से पीटीआई नेता की नजरबंदी को देश की कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ा अपमान बताया, जिसके बाद खान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई के लिए भी निर्देश दिया, एआरवाई न्यूज ने बताया। अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी राहत मिली। खान, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में प्रधान मंत्री के रूप में पद से हटा दिया गया था, को SC द्वारा शाम 4:30 बजे खुद को पेश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें एक घंटे से अधिक समय बाद लगभग 5:40 बजे पेश किया गया। उन्हें 15 वाहनों के काफिले में ले जाया गया। 
मिनल्लाह भी शामिल हैं
खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की अपील पर बहस कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की। इस बेंच में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और अथल मिनल्लाह भी शामिल हैं। एआरवाई न्यूज के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा खान की गिरफ्तारी को “कानूनी” कहने वाले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के फैसले को एक दिन पहले पीटीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। 
मामलों में अदालत में पेश हुए थे
खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर गिरफ्तार किया गया था जब वह दो मामलों में अदालत में पेश हुए थे। खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं क्योंकि पीटीआई ने अपने समर्थकों से इमरान खान के समर्थन में आने का आग्रह किया है।  दूसरी ओर, पीटीआई ने अपने समर्थकों को शीर्ष अदालत से दूर रहने के लिए कहा है, एआरवाई न्यूज ने बताया। 

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