प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए गठित खंडपीठ के न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद ने अपने को इस मामले से अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति वाहिद ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए गठित खंडपीठ से अपने को अलग करने का कारण ”निजी” बताया है।
मुख्य न्यायाधीश को भेजे अनुरोध में न्यायमूर्ति वाहिद ने इस मामले की सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का आग्रह किया है। खंडपीठ से न्यायमूर्ति वाहिद के अलग हो जाने के बाद इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।
इस मामले की सुनवाई के लिए गठित खंडपीठ में न्यायमूर्ति वाहिद के अलावा न्यायमूर्ति मेमून रशीद शेख थे। न्यायमूर्ति शेख खंडपीठ के अध्यक्ष थे। इस मामले में अब्दुल वाहेब और मुद्दस्सर ने याचिका दायर की है।


Download Android App
Download iOS App



