दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने कहा है कि विधानसभा के फरवरी में भंग होने के बाद अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हैं। खान प्रदेश की छठी विधानसभा के ओखला क्षेत्र से सदस्य थे। छठी विधानसभा को 11 फरवरी को भंग कर दिया गया था।
सातवीं विधानसभा में भी खान ओखला सीट से निर्वाचित हुए हैं। प्रमुख सचिव (राजस्व) के कार्यालय ने शुक्रवार को एक पत्र में कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(1) के तहत 11 फरवरी को विधानसभा भंग होने के बाद खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे।
खान ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सितंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक का दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड़ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि मैं ग़रीबों और ज़रूरत मंदों तक उनका हक़ पहुंचा पाया और उनकी मदद कर पाया।’’ विधायक के तौर पर आम आदमी पार्टी नेता को सात सदस्यीय वक्फ बोर्ड में नामित किया गया था और बाद में उन्हें सितंबर 2018 में सर्वसम्मति से वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि खान को उनके पद से हटाया गया है और कहा कि नई सरकार द्वारा नए सिरे से समिति पुनर्गठित की जाएगी।