कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनवाई में शामिल न होने को लेकर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। थरूर पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने एक बयान को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
राजीव बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू’ वाले बयान पर थरूर के खिलाफ मामला दायर किया था। थरूर ने यह बात 2018 में बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी। थरूर थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।
गौरतलब है राजीव बब्बर ने आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्तूबर 2018 में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता।
इससे पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने थरूर के खिलाफ जारी हुए जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। 13 नवंबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।