ऋषिकेश : नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर उत्तराखंड में गंगा पर रिवर राफ्टिंग (Rafting) को शुरू किए जाने के दिए गए निर्देशों से राफ्टिंग संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज्ञात रहे कि नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने संशोधित आदेश में पूर्व के हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगी रोक को हटा लिया है। इसके कारण ऋषिकेश में राफ्टिंग व्यवसाइयों में खुशी की लहर है। हाई कोर्ट ने टिहरी झील और ऋषिकेश में गंगा नदी पर वाटर स्पोर्ट्स और रिवर राफ्टिंग पर अनुमति प्रदान कर दी है ।
यहां यह भी बता दे कि उत्तराखंड मे होने वाले जल खेलो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के साथ ही अन्य जल खेलों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश जारी कर कहा था कि रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग के साथ ही अन्य सभी जल क्रीड़ाओं को लेकर नीति और नियम बनाए। कोर्ट ने जब तक कानून नहीं बनता तब तक रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह आदेश ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट का कहना था कि गंगा नदी के किनारे रिवर राफ्टिंग व खेल की आड़ में लोग गंगा की मर्यादा को भंग करते हैं और यह इलाका अय्याशी का अड्डा बन कर रह गए है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राफ्टिंग (Rafting) और पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों पर नीति तैयार होने तक लगाई रोक
सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है सरकार को जल्द से जल्द नियम और नीति बनानी होगी कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम राज्य सरकार को दिया था। हाईकोर्ट द्वारा सुनाए के नए फैसले को लेकर राफ्टिंग एसोसिएशन के संयोजक दीपक भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले का सभी राफ्टिंग संचालको द्वारा स्वागत किया गया है।