Bihar Girls Hostels New Rules : नीट-यूजी की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की 11 जनवरी को हुई मौत हुई। मौत संदिग्ध हालत में हुई थी जिसने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इस चलते नीतीश सरकार को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर अब एक्शन लेते हुए फैसला लिया गया है कि पटना के चित्रगुप्त नगर के हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और हॉस्टल का लाइसेंस भी रद कराया जाएगा। हालांकि हर फैसले के बाद भी यह फैसला विरोधों और आलोचनाओं के बाद आया जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की असफला ही उजागर हुई।
बता दें महिला की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। शुरू में मौत का कारण ड्रग ओवरडोज बताया गया था जो बाद में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में छात्रा के अंतर्वस्त्रों पर वीर्य के निशान पाए गए, जिससे इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया हो। इन निष्कर्षों के आधार पर, एसआईटी और सीबीआई दोनों टीमों ने संभावित संदिग्धों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है।

नीट छात्रा मामले में पुलिस को सूचना देने पर कोताही बरती गई और काफी विलंब हुआ जिससे हॉस्टल पर संदेह के बादल उमड़े। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि हॉस्टल चलाने का लाइसेंस रद किया जाएगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि हॉस्टल संचालिका अब पटना में कोई भी हॉस्टल का संचालन नहीं कर सके।
Bihar Girls Hostels New Rules : सचेत हुई नीतीश सरकार
अब नीतीश सरकार ने बिहार में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राज्यभर में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के तहत अब हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही, महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन देने पर विशेष जोर दिया गया है.
New Guidelines on patna hostel : क्या है नए नियमों में

अब होगी 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य : नए नियमों के अनुसार, सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति होनई जरूरी है. इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी.
Bihar Girls Hostel Guidelines : बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता
सुरक्षा की निगरानी के लिए पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड संयुक्त रूप से हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे. किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना होगा नाम-नंबर : हॉस्टलों में पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था, सिक्योरिटी लॉक और खिड़कियों में लोहे की जाली लगाना भी अनिवार्य किया गया है. हॉस्टल में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा. कमरों वाले हिस्से में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. वहीं, रात के समय छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया गया है.
आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्टलों में 112 नंबर, स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे. छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के सुरक्षा फीचर्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
New Guidelines On Patna Hostel : मधेपुरा में हुई इंजीनियर छात्रा की संदिग्ध मौत

आपको बता दें, ऐसी ही एक खबर बिहार के मधेपुरा से सामने आई. बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. मृत छात्रा की पहचान बेगूसराय निवासी 20 वर्षीय खुशबू कुमारी के रूप में हुई है, जो कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की छात्रा थी. घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ मौके पर जुट गई.
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