लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को झटका, HC ने लगाई फटकार

Summary :

लैंड फॉर जॉब केस में HC की फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में फटकार लगाई और उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह मामला CBI द्वारा दर्ज किए गए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें लालू और उनके परिवार पर गंभीर आरोप हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट से राजद मुखिया और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज शनिवार को हाई कोर्ट ने लालू यादव को फटकार लगाई है। लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग पर याचिका दायर की थी। जिसको हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। यह पूरा मामला CBI की तरफ से दर्ज किए कथित भ्रष्टाचार के एक गंभीर प्रकरण से संबंधित है। इसकी जांच एजेंसी ने सालों पहले शुरू की थी।

लालू यादव की तरफ से सिब्बल बोले

लालू यादव की तरफ से हाई कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने दलील थी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और जांच प्रक्रिया दोनों ही कानून के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि जब एफआईआर और जांच वैध नहीं है तो उनके आधार पर दायर आरोपपत्र भी कानूनी जांच में टिक नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई।

कोर्ट रूम में आगे क्या हुआ?

CBI की तरफ से पेश वकील डी. पी. सिंह ने इस तर्क का विरोध किया और बताया कि एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य इसमें शामिल रहे हैं।

क्या है जमीन के बदले नौकरी का मामला?

बता दें कि नौकरी के लिए जमीन घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कीमती जमीनें रजिस्टर्ड की गईं। इस मामले के आपराधिक पहलू की जांच CBI कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। दोनों एजेंसियों ने लालू यादव और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।

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Shivangi Shandilya

शिवांगी शांडिल्य पत्रकारिता में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम के अलावा आद्यात्मिक खबरें लिखना पसंद हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। IGNOU से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई जारी है। इस दौर में वेबसाइट पर लिखने का कार्य जारी है। पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया न्यूज़ (इनखबर) से हुई, जहां बत्तौर हिन्दी सब-एडिटर के रूप में वेबसाइट पर काम किया। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लेने वाली शिवांगी की शिक्षा उनके गृह जिले में ही हुई है। शिवांगी को राजनीतिक घटनाक्रम पर आलेख लिखना बेहद पसंद है।