सावधान! अभी तक नहीं भरा Advance Tax, तो आज ही है आखिरी तारीख, चूके तो देना होगा Extra ब्याज

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Advance Tax Deadline 15 June 2026: जून का महीना लोगों के लिए कई जरूरी काम निपटाने वाला होता है। इस बीच आज यानी 15 जून का दिन आपके लिए बहुत खास है। दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax Deadline) की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख आज ही है। ऐसे में समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जिसे एक बार में साल के आखिर में जमा करने के बजाय पूरे साल के दौरान अलग-अलग किस्तों में जमा किया जाता…

Advance Tax Deadline 15 June 2026: जून का महीना लोगों के लिए कई जरूरी काम निपटाने वाला होता है। इस बीच आज यानी 15 जून का दिन आपके लिए बहुत खास है। दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax Deadline) की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख आज ही है। ऐसे में समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जिसे एक बार में साल के आखिर में जमा करने के बजाय पूरे साल के दौरान अलग-अलग किस्तों में जमा किया जाता है।

इसे “पे ऐज यू अर्न” सिस्टम भी कहा जाता है। यानी जैसे-जैसे आपकी आय होती है, उसी के अनुसार टैक्स भी जमा किया जाता है। यह सिस्टम सरकार को समय-समय पर टैक्स प्राप्त करने में मदद करती है और टैक्सपेयर्स पर भी एकमुश्त टैक्स भुगतान (Lump-sum tax payment) का बोझ नहीं पड़ता।

किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?

( credit S-M)
( credit S-M)

जिन लोगों की सालभर की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक होती है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • बिजनेस करने वाले लोग
  • फ्रीलांसर और कंसल्टेंट
  • डॉक्टर, वकील और अन्य प्रोफेशनल्स
  • शेयर बाजार से कमाई करने वाले निवेशक
  • मकान किराए से आय प्राप्त करने वाले लोग
  • अन्य स्रोतों से एक्स्ट्रा इनकम कमाने वाले व्यक्ति
  • हालांकि, ऐसे कर्मचारी जिनका पूरा टैक्स TDS के जरिए से कट जाता है, उन्हें आमतौर पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करना पड़ता।

पहली किस्त में कितना टैक्स जमा करना होता है?

( credit S-M)
( credit S-M)
  • Income Tax Department के नियमों के अनुसार, 15 जून तक Taxpayer को अपनी अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होता है।
  • इसके बाद बाकी टैक्स की किस्तें सितंबर, दिसंबर और मार्च में जमा की जाती हैं।

 Pay Last Minute Guide: समय पर टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

  • अगर कोई व्यक्ति तय समय तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करता या तय राशि से कम टैक्स भरता है, तो आयकर विभाग उस पर ब्याज लगा सकता है।
  • यह एक्स्ट्रा ब्याज आपकी कुल टैक्स देनदारी को बढ़ा सकता है।
  • इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते भुगतान करना बेहतर माना जाता है।

एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?

  • एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • इसके लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर टैक्स भुगतान का ऑप्शन चुनना होता है।
  • भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यमों से आसानी से किया जा सकता है।
  • अगर आपने अभी तक अपनी पहली किस्त जमा नहीं की है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें।
  • आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी समस्या आने की संभावना रहती है, जिससे परेशानी हो सकती है।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।