नई दिल्ली : अपनी कार को सड़क पर ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए बंपर गार्ड (बुलबार्स) लगाने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है क्योंकि सरकार ने इसे गैर-कानूनी मानते हुए राज्यों से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश में बुलबार्स को 1988 मोटर वाहन कानून की धारा 52 का उल्लंघन बताया गया है।
मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाने वाले कार मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाये। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के बंपर गार्ड सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए घातक हैं। टक्कर होने पर वाहन में सवार लोगों के लिए भी ये घातक हो सकते हैं। कार मालिक इन बंपरों को अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से लगवाते हैं जिससे मामूली टक्कर में वाहन को नुकसान न हो।
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