22 सितंबर से लागू होंगे नए GST रेट्स, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, इन चीजों पर आम लोगों मिलेगी बड़ी राहत

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GST Cut Notification Issued: केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में किए गए बदलाव को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यह बदलाव 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद किया गया है। नई अधिसूचना 28 जून 2017 की पुरानी अधिसूचना की जगह लेगी। GST Cut Notification Issued: क्या है बदलाव? इस बार जीएसटी काउंसिल ने दरों को सरल करने का प्रयास किया है। पहले कई चीजें 12% और 28% टैक्स स्लैब में आती थीं, लेकिन अब इन्हें खत्म कर 5% और 18%…

GST Cut Notification Issued: केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में किए गए बदलाव को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यह बदलाव 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद किया गया है। नई अधिसूचना 28 जून 2017 की पुरानी अधिसूचना की जगह लेगी।

GST Cut Notification Issued: क्या है बदलाव?

इस बार जीएसटी काउंसिल ने दरों को सरल करने का प्रयास किया है। पहले कई चीजें 12% और 28% टैक्स स्लैब में आती थीं, लेकिन अब इन्हें खत्म कर 5% और 18% के मुख्य स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा, सिन और लग्जरी आइटम्स के लिए 40% की एक उच्च दर भी तय की गई है, लेकिन इन पर अब कोई उपकर (सेस) नहीं लगेगा।

GST Cut Notification Issued
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GST update News: अब चीजें मिलेंगी सस्ते में

जीएसटी दरों में बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर:

  • टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स दर घटकर 18% से 5% हो गई है।
  • टीवी, एसी, बाइक, कार जैसे प्रोडक्ट्स भी अब सस्ते होंगे क्योंकि इन्हें 28% स्लैब से हटाकर 18% में रखा गया है।
  • कुछ खाद्य पदार्थों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
GST Cut Notification Issued
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राज्यों की तैयारी

अब हर राज्य अपनी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, ताकि ये नई दरें पूरे देश में लागू हो सकें। राज्यों को इसके लिए अगले कुछ दिनों में अपने स्तर पर जीएसटी अधिसूचना जारी करनी होगी।

Industry and government strategy: उद्योग और सरकार की रणनीति

सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक्स पर नई कीमतें दिखाने की इजाजत देने के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) उद्योगों और व्यापारियों के साथ मिलकर इस बदलाव को सरल बनाने में जुटा है।

GST Cut Notification Issued
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उद्योग जगत भी अब ERP सिस्टम्स, प्राइसिंग मॉडल और सप्लाई चेन को नए टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार बदलने में लगा हुआ है। EY के टैक्स एक्सपर्ट सौरभ अग्रवाल का कहना है कि यह बदलाव रणनीतिक रूप से जरूरी है ताकि इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।