Income Tax Return Filing Last Date: ITR भरने के लिए बचे है इतने दिन, इन 6 आसान तरीके से खुद भरें

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Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ लोग ITR जमा कर चुके हैं, जिसमें से 3.98 करोड़ रिटर्न को वेरिफाई किया जा चुका है। वहीं, 2.74 करोड़ वेरिफाइड रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है। माना जाता है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको सीए या किसी वित्तीय पेशेवर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं या फिर ऐसे करदाता है, जिसके लेनदेन ज्यादा जटिल नहीं है तो आप आसानी से स्वयं अपना आईटीआर…

Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ लोग ITR जमा कर चुके हैं, जिसमें से 3.98 करोड़ रिटर्न को वेरिफाई किया जा चुका है। वहीं, 2.74 करोड़ वेरिफाइड रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है। माना जाता है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको सीए या किसी वित्तीय पेशेवर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं या फिर ऐसे करदाता है, जिसके लेनदेन ज्यादा जटिल नहीं है तो आप आसानी से स्वयं अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

Income Tax Return Filing Last Date

Income Tax Return Filing Last Date
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जिन लोगों की व्यावसायिक आय, पूंजीगत लाभ, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विभिन्न छूट/कटौतियां हैं, उन्हें आईटीआर के अन्य फॉर्म (जैसे आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 आदि) का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार की मदद लेना सुरक्षित रहता है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है और समय पर सही रिटर्न न भरने पर जुर्माना भी लग सकता है।

ITR Form Types

वित्त वर्ष 2025-26 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 7 प्रकार के ITR फॉर्म उपलब्ध कराए हैं।

  • ITR -1: यह वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए है।
  • ITR -2: यह उन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय वेतन, संपत्ति या पूंजीगत लाभ से आती है।
  • ITR -3: व्यवसाय या पेशेवर आय वालों के लिए है।
  • ITR -4 : छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है।
  • ITR -5, ITR -6 और ITR -7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए है।
Income Tax Return Filing Last Date
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How To Fill ITR

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आपकी आय और निवेश जितना सरल होता है, ITR भरना भी उतना ही आसान होता है। अगर आप स्वयं फॉर्म-16 का उपयोग करके ITR फॉर्म-1 के जरिए रिटर्न भर रहे हैं, तो इन स्टेप का पालन करें।

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/hi पर जाएं। यहां आपको यूजर पैन कार्ड और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • E-File का विकल्प चुनें। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें।
    फिर असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।
  • ITR फॉर्म-1 चुनें, जो कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए होता है।
  • अब प्री-फिल्ड डेटा पर क्लिक करें।
  • आपका पैन, वेतन, TDS और बैंक विवरण पोर्टल पर पहले से भरे होंगे। इन्हें ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें।
  • इसके बाद फॉर्म-16 की मदद से डिटेल्स भरें।
  • सारी जानकारी भरने के बाद अपने आईटीआर को वेरिफाई करें। आप आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के माध्यम से तत्काल वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

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Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।