ITR: यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं ITR
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल गई। 31 जुलाई, 2024 को शाम 7 बजे तक सात करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके थे, लेकिन क्या आप उनमें से तो नहीं जो अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं। अगर हां, तो अब क्या होगा? यहां बता दें, आपको इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
कोई जुर्माना नहीं देना होगा
अगर आपकी आय को पूरी तरह से टैक्स छूट प्राप्त है तो आपको लेट ITR भरने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा। इसमें एक शर्त यह भी है कि आपके पास आय योग्य कोई और सोर्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिन करदाताओं को कानून के तहत ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, वह बस स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। उन्हें भी जुर्माना नहीं देना होगा।
इनका ITR भरना जरूरी
आपको बता दें कि कुछ करदाताओं के लिए ITR भरना अनिवार्य होता है। भले ही उन लोगों के पास कमाई का सोर्स न भी हो। ऐसे लोग जिनके पास बैंक के बचत खाते में 50 लाख रुपये रखे हों। इसके अलावा जिनकी प्रोडक्ट के सेल से 60 लाख रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर मिलता है। ऐसे लोग जो एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये या ज्यादा का बिजली बिल देते हैं। ऐसे पेशेवर लोग जिनकी एक वित्त वर्ष की आय 10 लाख रुपये से अधिक है। इन लोगों के लिए ITR भरना अनिवार्य होता है।
इन्हें भी भरना होगा ITR
उपरोक्त बताए गए लोगों के अलावा और भी कुछ लोगों के लिए ITR भरना अनिवार्य होता है। ऐसे लोग जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है। जिन लोगों का TCS या TDS 25000 रुपये से ऊपर जा रहा है। वह लोग जिनकी विदेश में संपत्ति है या वह जिन्हें विदेशी संपत्ति से लाभ मिलता है।
(Input From ANI)


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