दस लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लक्जरी सामानों पर लगेगा 1 प्रतिशत का TCS।
हैंडबैंग, कलाई घड़ी, जूते- चप्पल ओर स्पोर्टस वियर पहनने वाले उत्पाद लक्जरी सामान पर लगेगा TCS।
जनवरी 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया जा रहा।
आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक की विशिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत टीसीएस लगाये जाने को अधिसूचित किया है।
टीसीएस को निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के समय खरीदार से लिया जाता है
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय क्रेता को कर देनदारी में समायोजित किया जा सकता है।
इससे कर विभाग को उच्च मूल्य के व्यय का पता लगाने में मदद मिलती है


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