RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक () ने जुलाई के पहले सप्ताह में RBI के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। PNB दंडित होने वाला पांचवां बैंक बन गया, जिस पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम: वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानो (KYC) निर्देश, 2016’ के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया था।
Highlights
- जुलाई के पहले सप्ताह में RBI का एक्शन
- 5 बैंकों को ठोका भारी जुर्माना
- निहित शक्तियों के तहत यह जुर्माना
RBI ने 6 बैंकों पर लगाया जुर्माना
RBI ने जुलाई के पहले सप्ताह में ही बड़ा एक्शन लिया है। विनियामक गैर-अनुपालन के लिए पीएनबी सहित पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। PNBसे पहले RBI ने चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई थी। इन बैंकों में गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार; नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
निहित शक्तियों के तहत यह जुर्माना
PNB पर जुर्माना 3 जुलाई 2024 को लगाया गया था। RBI ने कहा, ” RBI ने 03 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर 1,31,80,000 रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) और धारा 51 (1) के साथ धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया गया है।” आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।
RBI के निर्देशों का किया उल्लघंन
RBI के निर्देशों का पालन न करने और संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। RBI ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद RBI ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। आरबीआई के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया, यह आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है।
(Input From ANI)
नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।


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